शराब घोटालाः चैतन्य बघेल 6 अक्टूबर तक EOW की रिमांड पर
रायपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
इसके बाद रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 6 अक्टूबर तक ईओडब्ल्यू-एसीबी की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है. इस मामले में दीपेन चावड़ा को 29 सितंबर तक रिमांड पर लिया गया है.
गौरतलब है कि चैतन्य बघेल ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
इधर चैतन्य बघेल को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. ईओडब्ल्यू और एसीबी ने उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट दायर किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर भेजा दिया.
इससे पहले भी ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट दाखिल किया था, लेकिन उस समय चैतन्य बघेल के वकील ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें स्पेशल कोर्ट का रुख करने की सलाह दी थी.
बाद में स्पेशल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके बाद ईओडब्ल्यू ने दोबारा प्रोडक्शन वारंट एप्लिकेशन दाखिल किया है. ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. तब से चैतन्य रायपुर जेल में बंद है.