शराब घोटालाः 28 आबकारी अधिकारियों को जमानत
रायपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए 28 आबकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है. मंगलवार को सभी अधिकारी रायपुर की ईओडब्ल्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत के कागजात लेकर पहुंचे. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए का जमानत पट्टा जमा करने पर जमानत दे दी है.
ईओडब्ल्यू के मुताबिक साल 2019 से 2023 के बीच प्रदेश के 15 जिलों में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शराब ठेके और लाइसेंस देने में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की.
ये सभी अधिकारी शराब घोटाले के सिंडिकेट का हिस्सा थे. घोटाला उजागर होने के बाद आबकारी विभाग ने 28 अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया था.
आरोपी बनाए गए अधिकारियों में 7 रिटायर हो चुके हैं. जिसके चलते पिछले महीने राज्य सरकार ने 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था.
चार्जशीट में बताया गया था इन अफसरों ने पोस्टिंग के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की.
ईओडब्ल्यू ने इस मामले में शनिवार को 2100 पन्नों की पांचवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की है. इसमें अधिकारियों की भूमिका को विस्तार से बताया गया.
सभी अधिकारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. लेकिन कोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया था.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी 28 अधिकारियों को शर्तों के साथ जमानत दे दी.
इसी आदेश के तहत आज सभी रायपुर की ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश हुए.