दंतेवाड़ा: 2 नक्सलियों को 5 साल की जेल और जुर्माना
दंतेवाड़ा । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में विशेष न्यायालय (NIA Act) ने विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किए गए दो सक्रिय नक्सलियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वर्ष 2024 में अरनपुर थाना क्षेत्र के पोटाली मार्ग पर सड़क निर्माण की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान सुरक्षाबलों ने सुकमा निवासी हुंगा उर्फ गुट्टूम सोड़ी और जोगा कुड़ामी को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया था.
पकड़े गए दोनों आरोपी प्रतिबंधित संगठन में मिलिशिया सदस्य के रूप में कार्यरत थे, जिनके कब्जे से तीन किलो वजनी टिफिन बम, डेटोनेटर, बिजली के तार और नक्सली साहित्य बरामद किया गया था.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4(ख) के तहत दोषी करार दिया.
सजा के साथ ही अदालत ने दोनों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उन्हें 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.