रवि, 18 अक्टू. 2026

CGKhabar

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग: खराब कार बदलें या पूरी कीमत लौटाएं

C

CG Khabar

05 अक्टू. 2025, 03:24 PM 2 मिनट में पढ़ें 1

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग
छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लेक्सस इंडिया को एक दोषपूर्ण हाइब्रिड कार को बदलने या उसकी पूरी कीमत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है. मामला रायपुर स्थित शिवालिक इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा खरीदी गई लगभग 1 करोड़ रुपये कीमत वाली लेक्सस TG350H हाइब्रिड कार से जुड़ा है, जो कंपनी के सीईओ के निजी उपयोग के लिए ली गई थी. 


आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि 45 दिनों के अंदर भुगतान नहीं किया गया, तो 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर लागू होगी.

विज्ञापन


यह फैसला तब आया जब खरीदारी के तुरंत बाद कार में तकनीकी खराबी का पता चला. रायपुर की शिवालिक इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 13 अक्टूबर 2023 को 1,01,31,174 रुपये में यह कार खरीदी थी. यह छत्तीसगढ़ में बिक्री के लिए लाई गई पहली मॉडल थी. 


हालांकि, वाहन का पंजीकरण 20 अप्रैल 2024 को ही हो सका, जिससे खरीदार को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा.


खरीदार के अनुसार, डिलीवरी के तुरंत बाद ही वाहन में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई. कार चलाने के दौरान बार-बार रुकावटें आ रही थीं. उपभोक्ता ने कंपनी को सूचित किया, लेकिन समय पर कोई योग्य मैकेनिक नहीं भेजा गया. जांच में कार में गंभीर बैटरी और लीकेज की समस्या पाई गई.


कंपनी ने वाहन को मरम्मत के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर भेज दिया, जबकि वादा मुंबई या दिल्ली में सर्विस का किया गया था. लगभग चार महीने बाद जब कार लौटाई गई, तो उस पर छह से अधिक जगहों पर डेंट और खरोंचें मिलीं. 


इसके बावजूद समस्याएं बरकरार रहीं. कार चलते-चलते अचानक रुक जाती थी, जो सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा था.


उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर आयोग ने कंपनी को दोषी ठहराते हुए यह सख्त कार्रवाई की है. 


यह मामला उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित करता है.

यह खबर शेयर करें: WhatsApp Facebook
CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP