मानदेय शिक्षिका से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक निलंबित
कोरबा । संवाददाता: कोरबा जिले के सरसाडेवा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एक सहायक शिक्षक को मानदेय शिक्षिका के साथ अश्लील बातचीत और छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों में निलंबित कर दिया गया है. यह प्रशासनिक कदम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-22 के उल्लंघन के तहत उठाया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षक के आचरण को घोर अनुशासनहीनता और यौन उत्पीड़न की श्रेणी में माना गया.
यह पूरा मामला तब सामने आया जब ग्राम पंचायत श्यांग के सरपंच ने बीते 29 जुलाई को मामले की आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संकुल प्राचार्य और संकुल शैक्षिक समन्वयक ने संयुक्त रूप से मामले की जांच की.
जांच टीम द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में प्राथमिक तौर पर शिक्षक पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कोरबा ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाने की सिफारिश जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी थी.
प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत डीईओ कार्यालय की ओर से 31 जुलाई को संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. शिक्षक ने 3 अगस्त को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उनके जवाब को असंतोषजनक पाया. इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया.