छत्तीसगढ़ HC में 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश
नई दिल्ली । डेस्क: मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार, 24 मार्च 2026 को हुई अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ और मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए पांच न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई है, जिनमें श्री न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत, श्री न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल, श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल, श्री न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु और श्री न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद शामिल हैं.
एक अन्य निर्णय में, कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी स्थायी न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है.
उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है.
किसी अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी करने की प्रक्रिया में उनके द्वारा निपटाए गए मामलों के मासिक आंकड़े, दिए गए निर्णय और कानून पत्रिकाओं में प्रकाशित मामलों की विस्तृत जानकारी मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित कर सौंपी जाती है. इसमें न्यायाधीश के कार्य दिवसों और उपस्थिति का विवरण भी शामिल होता है.