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रायपुर: अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज

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25 अग. 2026, 02:36 AM 2 मिनट में पढ़ें 3

अरूण पन्नालाल
अरूण पन्नालाल

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने हिंदू धर्म और भगवान शिव के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोपी छत्तीसगढ़ क्रिशचियन फोरम के प्रमुख अरुण पन्नालाल को राहत देने से इनकार कर दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी की ओर से दायर की गई जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया. 


सुनवाई के दौरान जमानत अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आराध्य देवी-देवताओं और धार्मिक भावनाओं पर इस तरह के आघात से समाज में आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का बड़ा खतरा पैदा होता है.

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इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ की ओर से जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया गया. 


कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बृजेश नाथ पांडेय, जिला संयोजक नंदकुमार साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश देवांगन, मीडिया प्रभारी गुलशन साहू तथा ऋषभ मिस्त्री ने तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों को सही नहीं ठहराया जा सकता. 


अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि कानून के दायरे में रहकर ऐसी हर आपत्तिजनक गतिविधि के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद विधि प्रकोष्ठ ने सहयोग देने वाले सभी साथी वकीलों का आभार जताया.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP