पाटन चुनाव याचिका मामला: भूपेश बघेल की याचिका HC से खारिज
बिलासपुर । संवाददातता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा चुनाव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने वाली उनकी अर्जी निरस्त कर दी है. यह चुनाव याचिका भाजपा सांसद विजय बघेल ने दायर की है, जिसमें भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती दी गई है.
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस मामले में साक्ष्य और गवाही दर्ज करने की न्यायिक प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहेगी.
भूपेश बघेल की ओर से अदालत में यह तर्क दिया गया था कि नियमों के मुताबिक चुनाव याचिका परिणाम आने के 45 दिनों की तय सीमा के भीतर दायर की जानी चाहिए. उन्होंने दावा किया था कि विजय बघेल की याचिका समय सीमा बीतने के बाद दाखिल की गई है, इसलिए इसे 'समय-बाधित' (time-barred) मानते हुए तुरंत खारिज कर दिया जाए.
हालांकि, विजय बघेल के पक्ष ने इस याचिका का कड़ा विरोध करते हुए अपनी दलीलें पेश कीं.
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के आवेदन को अमान्य कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने मामले को आगे बढ़ाते हुए विजय बघेल को 5 अक्टूबर को अपना बयान और साक्ष्य दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
5 अक्टूबर को गवाही की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की सुनवाई और जिरह की प्रक्रिया शुरू होगी.