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बिना RERA पंजीकरण प्लॉट बेचने पर महागणपति डेवलपर्स पर 8 लाख जुर्माना

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07 अक्टू. 2026, 07:08 PM 1 मिनट में पढ़ें 2

रेरा
रेरा

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (CGRERA) ने रायपुर के महागणपति डेवलपर्स पर नियम उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. बिना रेरा (RERA) पंजीकरण कराए प्लॉट बेचने के मामले में प्राधिकरण ने डेवलपर पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही संस्था को तुरंत अपने प्रोजेक्ट को रेरा के तहत पंजीकृत कराने के सख्त निर्देश दिए हैं.


यह मामला महागणपति डेवलपर्स द्वारा बिना पंजीकरण के प्लॉटेड लेआउट तैयार कर उसकी बिक्री से जुड़ा है. प्राधिकरण ने इस पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए डेवलपर के खिलाफ केस दर्ज किया था. 

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सुनवाई के दौरान दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच में पाया गया कि डेवलपर ने रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन किया है.


कानून के अनुसार, रेरा में पंजीकृत हुए बिना किसी भी प्रोजेक्ट का विज्ञापन, मार्केटिंग, बुकिंग या बिक्री नहीं की जा सकती. 


CGRERA ने साफ किया है कि खरीदारों के हितों की रक्षा और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है. प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बिना रजिस्ट्रेशन प्लॉट या यूनिट बेचने वाले प्रमोटरों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP