कोरिया: DM के आदेश पर अक्षय तृतीया पर होने वाले दो बाल विवाह रुके
अंबिकापुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले दो बाल विवाहों को रुकवा दिया है. राज्य में संभवतः यह पहला मामला है जब जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने निषेधाज्ञा आदेश जारी कर शादियों को रुकवाया है.
पहली घटना में एक 15 वर्षीय किशोरी का विवाह 22 वर्षीय युवक से होने वाला था, जबकि दूसरे मामले में एक 17 वर्षीय किशोर की शादी 22 साल की युवती से तय की गई थी.
एनजीओ 'होलिस्टिक एक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट' और बाल संरक्षण टीम ने पहले परिवारों की काउंसलिंग की, लेकिन परिजनों के अड़ने और अभद्र व्यवहार करने पर डीएम से हस्तक्षेप की मांग की गई.
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीएम ने आदेश जारी किया, जिसके बाद दोनों शादियां रद्द कर दी गईं.
प्रशासन अब इन परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और दिव्यांग पेंशन से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है ताकि आर्थिक तंगी के कारण होने वाले ऐसे विवाहों पर लगाम लगाई जा सके. गौरतलब है कि एनएफएचएस-5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की दर 12% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है.