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गौरेला: शिकार के दौरान दोस्त को गोली लगने से मौत, 12 गिरफ्तार

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20 जुल. 2026, 04:54 AM 3 मिनट में पढ़ें 3

गिरफ्तार आरोपी
गिरफ्तार आरोपी

पेंड्रा । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में जंगली सुअर के अवैध शिकार के दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई. घटना को दुर्घटना का रूप देने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आरोपियों ने खौफनाक साजिश रची. 


उन्होंने न सिर्फ वारदात वाली जगह से खून के धब्बे मिटाने के लिए उसे गोबर से लीप दिया, बल्कि मृतक के परिजनों को बंदूक की नोंक पर धमकाकर बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही शव का अंतिम संस्कार करवा दिया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य सूत्रधार समेत कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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धमकी के साए में 20 दिन तक दबा रहा राज


यह पूरी घटना गौरेला थाना क्षेत्र के दरमोहली गांव की है. पुलिस को करीब 20 दिन बाद तब कामयाबी मिली जब मृतक के बड़े भाई ने हिम्मत जुटाकर ग्राम कोटवार और पुलिस को आपबीती सुनाई. उसने बताया कि आरोपियों ने उसे और उसके पिता को जंगल में बुलाकर चुप रहने को कहा था. 


जब उन्होंने पुलिस को खबर करने की बात कही, तो आरोपियों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी. इसी डर के कारण परिजनों ने शुरुआत में पुलिस और रिश्तेदारों को मौत की वजह पेट दर्द और खून की उल्टी होना बताया था.


शिकार के दौरान चली थी गोली


जांच में सामने आया है कि 27 जून की रात को गांव के कुछ लोग अवैध रूप से शिकार करने जंगल गए थे. इसी दौरान रामायण सिंह कुशराम नाम के आरोपी की भरमार बंदूक से अचानक गोली चल गई. यह गोली सीधे वहां मौजूद सरवन सिंह कुशराम के सीने में जा लगी, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. 


मौत के बाद हड़कंप मच गया और आरोपियों ने शव को घर लाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिशें शुरू कर दीं.


पुलिस की मुस्तैदी से बेनकाब हुए आरोपी


28 जून को ग्राम कोटवार के जरिए पुलिस को बिना सूचना दिए संदिग्ध अंतिम संस्कार किए जाने का इनपुट मिला. इस पर पुलिस और फोरेंसिक (FSL) की टीम जांच के लिए गांव पहुंची. घर के कमरे में खून के निशान तो मिले, लेकिन शव जल चुका था, जिससे पोस्टमॉर्टम संभव नहीं हो सका. 


पुलिस ने जब कड़ाई से गवाहों और संदिग्धों से पूछताछ की, तो परत-दर-परत पूरी कहानी सामने आ गई. 


पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिए हैं. सभी 12 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 238(ख) (सबूत मिटाना), 351(3) (धमकाना), 190 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP