धमतरी ट्रिपल मर्डर: 5 को उम्रकैद मिलती देख भड़के परिजन, फांसी की मांग
धमतरी । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के धमतरी में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में अपर सत्र न्यायाधीश मोहन कोर्राम की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी गोपी दीवान (20), कुलेश्वर नेताम (25), रणवीर कुमार साहू (20), कमलेश ध्रुव (19) और गौतम दीवान (22) को हत्या का दोषी माना.
इसके अलावा, एक आरोपी को आर्म्स एक्ट में तीन साल, जबकि सभी दोषियों को बलवा के लिए दो साल और मारपीट के मामले में छह महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई. अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
हालांकि, अदालत का यह फैसला सुनते ही कोर्ट परिसर के बाहर माहौल गरमा गया और मृतकों के परिजनों ने कड़ा विरोध जताया. परिजनों का कहना है कि तीन बेगुनाह लोगों की बेरहमी से जान लेने वालों को केवल आजीवन कारावास की सजा देना नाकाफी है.
आक्रोशित परिजनों और महिलाओं ने अदालत परिसर में ही दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके दौरान कुछ महिलाओं ने आरोपियों की तरफ चप्पलें भी फेंकी. परिजनों ने स्पष्ट किया कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और न्याय की आस में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
यह सनसनीखेज वारदात 11 और 12 अगस्त 2025 की दरमियानी रात को अंजाम दी गई थी. भोयना गांव स्थित मुसाफिर ढाबे पर खाना खाने पहुंचे नितिन तांडी, सुरेश हियाल और आलोक सिंह का आरोपियों से एक मामूली बात पर विवाद हो गया था. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट और भीषण हिंसा में बदल गई, जिसमें तीनों युवकों पर प्राणघातक हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था.
इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था और तब से यह मामला क्षेत्र में लगातार सुर्खियों में बना हुआ था.