HC: कोरबा ट्रिपल मर्डर केस में 2 की उम्रकैद बरकरार, 3 आरोपी बरी
बिलासपुर । संवााददाता: अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय प्यारे लाल कंवर के बेटे, बहू और पोती की सनसनीखेज तिहरी हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 5 आरोपियों में से 2 की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है, जबकि साक्ष्यों की कमी के चलते 3 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.
यह हृदयविदारक घटना साल 2021 में कोरबा जिले में घटित हुई थी, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था. जांच में खुलासा हुआ था कि पारिवारिक जमीन और मुआवजे के विवाद के चलते इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया था.
हमले में प्यारे लाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, उनकी पत्नी और उनकी मात्र चार साल की मासूम बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी.
कोरबा की निचली अदालत ने पूर्व में सभी 5 आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे आरोपियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट ने मामले की गहन समीक्षा के बाद पाया कि दो आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, वहीं शेष तीन के खिलाफ ठोस साक्ष्य न होने के कारण उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया.