हिट एंड रन में मौत पर 2 लाख, घायलों को 50 हजार रुपये
रायपुर । संवाददाता: सड़क पर अज्ञात वाहन की टक्कर (हिट एंड रन) से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जा रही है. "हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना मुआवजा योजना" के तहत अब दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हादसे का शिकार हुए लोगों और उनके परिवारों को मुश्किल समय में तुरंत मदद पहुंचाना है. यह पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी.
इस योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित के पति, पत्नी, माता-पिता या बच्चे आवेदन कर सकते हैं. यदि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, तो वह स्वयं भी इसके लिए आवेदन कर सकता है.
आवेदन की प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है ताकि आम आदमी को परेशानी न हो.
हादसे के बाद सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देकर एफआईआर दर्ज करानी होगी. इसके बाद एक आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में जमा करना होगा.
प्रशासन द्वारा जांच और सत्यापन के बाद मुआवजे की राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
आवेदन के साथ कुछ जरूरी कागज जमा करना अनिवार्य है, जिनमें पुलिस की एफआईआर कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या डॉक्टर का सर्टिफिकेट, पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड), पते का प्रमाण और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी शामिल है.
परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित वाहन चलाएं. विभाग का कहना है कि "सावधानी हटी, दुर्घटना घटी" को ध्यान में रखते हुए हमेशा सतर्क रहें, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके.