सोम, 19 अक्टू. 2026

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राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी की 'शादी' का दावा नामंजूर

बॉम्बे हाईकोर्ट: राजेश खन्ना संग अनीता आडवाणी की 'शादी' का दावा नामंजूर

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02 अप्रै. 2026, 09:22 AM 2 मिनट में पढ़ें 4

अनीता आडवाणी
अनीता आडवाणी

मुंबई । डेस्क: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री अनीता आडवाणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिवंगत बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को 'विवाह' के समान कानूनी मान्यता देने की मांग की थी. न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख ने आडवाणी द्वारा दायर प्रथम अपील को खारिज करते हुए डिंडोशी की एक सिविल कोर्ट के 2017 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने तकनीकी आधार पर उनके दावे को नकार दिया था.


अनीता आडवाणी का दावा था कि वह 2012 में निधन होने से पहले राजेश खन्ना के साथ दस वर्षों तक लिव-इन रिलेशनशिप में थीं और अभिनेता ने उनकी मांग में 'सिंदूर' भरकर उनसे विवाह किया था. 

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हालांकि, राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार ने इन दावों का कड़ा विरोध किया है. खन्ना परिवार का रुख रहा है कि अनीता न तो अभिनेता की पत्नी थीं और न ही उनकी लिव-इन पार्टनर.


इससे पहले, अनीता ने राजेश खन्ना के बंगले 'आशीर्वाद' से निकाले जाने के बाद परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था, जिसे 2015 में हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उनका रिश्ता विवाह की प्रकृति का नहीं था. 


अब ताजा फैसले के साथ, कानूनी रूप से राजेश खन्ना के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की उनकी कोशिशों को एक और बड़ा झटका लगा है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP