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इमरान खान ने देश छोड़ने के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी

ओवीसीआई (OCI) कार्डधारक और बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने मुंबई पुलिस द्वारा भारत छोड़ने के दिए गए नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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17 अक्टू. 2026, 08:31 PM 2 मिनट में पढ़ें 16

इमरान खान-अभिनेता
इमरान खान-अभिनेता

मुंबई । डेस्क: ओवीसीआई (OCI) कार्डधारक और बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने मुंबई पुलिस द्वारा भारत छोड़ने के दिए गए नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 43 वर्षीय अभिनेता को पुलिस ने एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया है. 

इमरान खान ने अपने वकील ज़ुल्फ़िकार मेमन और 'एमज़ेडएम लीगल' के माध्यम से दायर याचिका में इस नोटिस को गैरकानूनी, मनमाना और कानून के खिलाफ करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है.

यह विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है. वहां दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रदर्शन के समर्थन में लोग जुटे थे, जिसमें 'एसआईआर' (SIR) मुद्दे को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी. 

इस दौरान इमरान खान को कुछ देर के लिए हिरासत में भी लिया गया था. इसके बाद प्रशासन ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धारा 7 (2)(C) और धारा 29 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें भारत छोड़ने का आदेश थमा दिया.

अदालत में दायर याचिका में इमरान खान की ओर से तर्क दिया गया है कि मौजूदा कानून या वैधानिक नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी ओसीआई कार्डधारक को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने से रोकता हो. 

याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने बिना किसी जांच, बिना कारण बताओ नोटिस और बिना उनका पक्ष सुने यह एकतरफा कार्रवाई की है. मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायाधीश अद्वैत सेठना की पीठ के समक्ष इस मामले की जल्द सुनवाई होने की संभावना है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP