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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 12 से 6 जून तक अवकाश

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Hupendra Sharma

03 मई 2025, 09:38 AM 2 मिनट में पढ़ें 2

 हाईकोर्ट
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बिलासपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है. इसके बाद 7 और 8 जून शनिवार और रविवार अवकाश होने के कारण 9 जून से कोर्ट नियमित रूप से खुलेगा.


इस दौरान कुछ जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन जज की व्यवस्था की गई है. साथ ही पुराने मामलों को दायर तथा सूचीबद्ध किया जाएगा.

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हालांकि केस की सुनवाई के अलावा दूसरे कामकाज जारी रहेंगे, जिसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है.


हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की अधिसूचना जारी की है.


ग्रीष्म अवकाश के दौरान सभी सिविल, आपराधिक, रिट मामले दाखिल किए जाएंगे.


मंगलवार और गुरुवार को वेकेशन जज बैठेंगे, जो जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगे.


किसी भी आपात स्थिति में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के बाद जज अपने बैठक दिवस को किसी अन्य जज के साथ बदल सकते हैं.


वेकेशन कोर्ट भी सुबह 10:30 बजे से संचालित होंगे. आपात स्थिति में न्यायालय निर्धारित अवधि के बाद भी सुनवाई जारी रखेंगे.


शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिनों को छोड़कर रजिस्ट्री हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी. 


ग्रीष्म अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ ही सभी नए रिट, सिविल, आपराधिक मामले सुने जाएंगे.


नए और लंबित जमानत आवेदनों में तत्काल सुनवाई के आवेदन और ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी.


जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों को भी प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा.


वेकेशन कोर्ट में जिन मामलों की सुनवाई नहीं होगी, उन मामलों को अगले वेकेशन जज के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा.


अवकाश के दौरान 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई व 3 और 5 जून 2025 को वेकेशन कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई होगी.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP