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दुर्ग: 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

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11 सित. 2026, 01:31 AM 2 मिनट में पढ़ें 4

फांसी
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दुर्ग । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित विशेष फास्ट-ट्रैक POCSO अदालत ने अपनी 6 वर्षीय भांजी के साथ दुष्कर्म और उसकी नृशंस हत्या के आरोपी 24 वर्षीय युवक को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है. मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने इसे 'रेयर ऑफ रेयरेस्ट' (दुर्लभ से दुर्लभतम) श्रेणी का माना है.


जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनीश दुबे ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम, 2012 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया. 

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कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6(1) (बच्चे के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न) और हत्या के अपराध में मृत्युदंड के साथ-साथ दोनों धाराओं में 5,000-5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अतिरिक्त, साक्ष्य मिटाने (BNS की धारा 238(a)) के जुर्म में दोषी को 5 साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.


पीड़िता की पहचान सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दोषी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है. मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 6 अप्रैल 2025 को मासूम बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. 


तलाशी के दौरान वह एक वाहन के भीतर अचेत अवस्था में मिली. जब उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस की त्वरित जांच और अदालत की तेज सुनवाई के बाद अब मासूम को न्याय मिला है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP