छत्तीसगढ़: Lotte Choco Pie का बैच नंबर NM10DC2 'असुरक्षित' घोषित, बिक्री पर तुरंत रोक
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लोकप्रिय स्नैक 'लोटे चोको पाई' (Lotte Choco Pie) का एक पूरा बैच मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा भोपाल की प्रयोगशाला में कराए गए परीक्षण के बाद उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक प्रिजर्वेटिव (संरक्षक रसायन) पाए गए.
इस रिपोर्ट के सामने आते ही दुर्ग जिला प्रशासन ने संबंधित बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही बाजार से इस स्टॉक को वापस मंगाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है.
कार्रवाई के दायरे में आए लोटे चोको पाई का वजन 672 ग्राम है, जिसका बैच नंबर NM10DC2, निर्माण तिथि 10 अप्रैल 2026 और एक्सपायरी तिथि 9 अप्रैल 2027 दर्ज है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए इस सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत इसे सेहत के लिए हानिकारक माना गया है.
अधिकारियों का कहना है कि प्रिजर्वेटिव की अत्यधिक मात्रा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से नुकसानदेह साबित हो सकती है.
दुर्ग जिले के अभिहित अधिकारी जितेंद्र कुमार नेले ने बताया कि परीक्षण में उत्पाद के असुरक्षित मिलने के बाद जिले में इसकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र भेजा गया है ताकि पूरे छत्तीसगढ़ में इस बैच पर प्रतिबंध लागू किया जा सके.
इसके अतिरिक्त, इस उत्पाद का निर्माण करने वाली चेन्नई स्थित कंपनी को भी औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है ताकि देश भर के बाजारों से इस प्रभावित बैच को वापस वापस लिया जा सके.
प्रशासन ने सभी थोक विक्रेताओं, वितरकों और खुदरा दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे इस बैच के सामान का लेनदेन तुरंत बंद करें और उपलब्ध स्टॉक को अलग रखें. खाद्य अधिकारियों को बाजार की सख्त निगरानी करने और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.