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ट्रैक्टर से युवक की मौत मामले में चालक को 5 साल की जेल

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05 जून 2026, 01:39 AM 2 मिनट में पढ़ें 2

कोर्ट
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की कोर्ट ने लापरवाही से वाहन चलाकर एक युवक की जान लेने के मामले में ट्रैक्टर चालक को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है. इसके साथ ही, बिना वैध बीमा के सड़क पर वाहन उतारने के दोषी मालिक पर भी कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई की है. 


इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने दमदार पैरवी की.

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न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 27 वर्षीय ट्रैक्टर चालक रविशंकर पाव को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के अंतर्गत 5 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. इतना ही नहीं, मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के उल्लंघन के तहत उसे न्यायालय उठने तक की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा. 


वहीं, दूसरी ओर 73 वर्षीय वाहन मालिक सुखलाल केंवट को बिना इंश्योरेंस के ट्रैक्टर चलाने की अनुमति देने का दोषी पाया गया, जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें भी न्यायालय उठने तक की सजा और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.


यह पूरी घटना पिछले साल 26 मई 2025 की है, जब मरवाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारी के चलचली मोड़ के पास ऋषि कुमार दीक्षित अपनी बाइक से घर वापस आ रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार सोनालिका ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. 


चश्मदीदों और जांच रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना के ठीक बाद चालक रविशंकर पाव ने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके चक्कर में ट्रैक्टर का भारी पहिया मृतक के सिर और दाहिने हाथ को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे ऋषि कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. 


घटना के बाद मृतक के चचेरे भाई दानवेन्द्र प्रताप सिंह ने मरवाही पुलिस थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहन तफ्तीश कर कोर्ट में चालान पेश किया था.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP