सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत HC से खारिज हुई
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की कानूनी परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है.
सौम्या चौरसिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की संभावित कार्रवाई से बचने के लिए हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी. पिछले गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब खारिज कर दिया गया.
इस मामले की जड़ें कथित शराब घोटाले में हैं, जहां ईडी पहले ही सौम्या को गिरफ्तार कर चुकी है.
वहीं ईओडब्ल्यू ने भी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए विशेष अदालत में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन दिया है. जांच एजेंसियों का दावा है कि घोटाले में सौम्या की भूमिका काफी गंभीर है और जांच अभी पूरी नहीं हुई है.
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद सौम्या चौरसिया की मुश्किलें और गहरा गई हैं. फिलहाल वे ईडी की हिरासत में हैं और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. मामले पर नजर रखी जा रही है.