हाईकोर्ट ने SECL के खिलाफ कर मामले को बहाल किया
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के खिलाफ आयकर विभाग के एक कर मामले को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है. यह मामला, टैक्स केस नंबर 216/2024, 2 अप्रैल 2025 को प्रक्रियागत कमियों के कारण खारिज हो गया था.
कोर्ट ने SECL को इन कमियों को सुधारने के लिए सात दिनों की मोहलत दी है.
न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और दीपक कुमार तिवारी की खंडपीठ ने आयकर विभाग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले का निपटारा तकनीकी आधार पर नहीं, बल्कि उसके गुण-दोष के आधार पर होना चाहिये.
यह विवाद 2010-11 के आकलन वर्ष से संबंधित है. मामले की सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से अधिवक्ता अजय कुमरानी और SECL की ओर से अधिवक्ता मोहित कुमार ने पैरवी की.
हाईकोर्ट ने मिसलेनियस क्रिमिनल केस (MCC) की सुनवाई के बाद इसे स्वीकार किया और SECL को नोटिस जारी किया, जिसे अधिवक्ता मोहित कुमार ने कंपनी की ओर से स्वीकार किया.
कोर्ट ने पाया कि मामले का खारिज होना प्रक्रियागत चूक के कारण था, इसलिये इसे फिर से बहाल करना उचित है. कोर्ट ने आदेश दिया कि टैक्स केस नंबर 216/2024 को कानून के तहत आगे की सुनवाई और निपटारे के लिए पुनर्स्थापित किया जाये.
SECL को आदेश की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रक्रियागत खामियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत नियमों का पालन सुनिश्चित करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है. इस फैसले के बाद अब मामले की गहन जांच होगी, और इसे उसके मूल मुद्दों पर परखा जायेगा.