राजनांदगांव: रिसॉर्ट में युवती की संदिग्ध मौत, मालिक पर रेप का आरोप
राजनांदगांव । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मनगट्टा स्थित विशलिंगवुड्स रिसॉर्ट के एक बाथरूम से 24 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ था. मृतका मूल रूप से भिलाई की रहने वाली थी और एक टॉकीज में बतौर मैनेजर कार्यरत थी.
इस घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिसॉर्ट के संचालक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही, वारदात से जुड़े विशलिंगवुड्स रिसॉर्ट को भी नियमानुसार पूरी तरह सील कर दिया गया है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मुताबिक, 18 जून की रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री से पुलिस को एक युवती की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी. इसके बाद एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश पर सोमनी थाना पुलिस और साइबर सेल की एक संयुक्त विशेष टीम का गठन किया गया.
वैज्ञानिक जांच, घटनास्थल के सूक्ष्म निरीक्षण और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने महज दो दिनों के भीतर मामले की कड़ियां जोड़ते हुए तीनों आरोपियों को दबोच लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान रिसॉर्ट मालिक आशुतोष हिरवानी उर्फ आशु (26 वर्ष, राजनांदगांव), छत्रपाल उर्फ बल्लू देशमुख (25 वर्ष, राजनांदगांव) और घनश्याम बेलचंदन (25 वर्ष, दुर्ग) के रूप में हुई है.
पुलिसिया पूछताछ और शुरुआती जांच में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि युवती की इस हालत के लिए उसके अपने ही दोस्त जिम्मेदार थे.
दरअसल, 18 जून को मृतका अपने दो दोस्तों, छत्रपाल और घनश्याम के साथ रायपुर घूमने आई थी. वहां इन दोनों ने युवती को जबरन अत्यधिक शराब पिला दी, जिससे वह पूरी तरह सुध-बुध खो बैठी. इसके बाद आरोपी दोस्त उसे बेसुध हालत में ही राजनांदगांव के मनगट्टा स्थित विशलिंगवुड्स रिसॉर्ट ले गए.
आरोप है कि वहां रिसॉर्ट के मालिक आशुतोष हिरवानी ने युवती की स्थिति का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया. इसी रात को रिसॉर्ट के बाथरूम में युवती संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों से पता चला है कि मृतका के शरीर पर खरोंच के निशान थे और उसे अंदरूनी चोटें भी आई थीं. हालांकि, युवती की मौत की असल वजह क्या रही, इसका पूरी तरह खुलासा होना अभी बाकी है और पुलिस इस बिंदु पर आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है.
फिलहाल, पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 3(5) (समान मंशा) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. मामले की आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है. Follow up NEWS.