रायगढ़: 10 महीने की बच्ची और मां से दरिंदगी के बाद हत्या, बुजुर्ग गिरफ्तार
रायगढ़ । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लैलुंगा थाना क्षेत्र के दूरदराज छपरापानी गांव में एक 35 वर्षीय महिला और उसकी 10 महीने की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी गई. इस दोहरे हत्याकांड और दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने कई हफ्तों की तफ्तीश के बाद 65 वर्षीय भिखारीराम नागवंशी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
घटना 15 जुलाई की रात की है, जब आरोपी सुनसान खेत में बने मकान में दाखिल हुआ. मानसिक रूप से अस्वस्थ पीड़िता अपनी मासूम बच्ची के साथ सो रही थी. जब आरोपी ने महिला के साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की, तो उसने कड़ा विरोध किया. इससे आक्रोशित होकर आरोपी ने महिला के सिर और चेहरे पर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर उसे लहूलुहान कर दिया. महिला के बेसुध होते ही उसने उसके साथ हैवानियत की.
इस दौरान जब 10 महीने की मासूम रोने लगी, तो आरोपी ने उसका गला घोंट दिया और ईंट से कुचलकर उसकी मौके पर ही जान ले ली. वारदात को अंजाम देने के बाद वह अपने खून से सने कपड़े बदलकर भाग निकला था.
बिना किसी प्रत्यक्षदर्शी और सुनसान जगह पर हुए इस जघन्य अपराध को सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था. रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए.
पुलिस टीम ने गांव में ही डेरा डालकर दर्जनों लोगों से पूछताछ की और मुखबिरों को सक्रिय किया. गहन छानबीन के बाद शक की सुई कोडासिया गांव के रहने वाले 65 वर्षीय भिखारीराम नागवंशी पर जाकर टिकी.
शुरुआती पूछताछ में आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन उसके हाथ पर बने संदिग्ध चोट के निशान ने उसकी पोल खोल दी. फोरेंसिक सबूतों और कड़ाई से की गई पूछताछ के आगे नागवंशी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना के समय पहने गए खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं.
उल्लेखनीय है कि घटना के अगले दिन 16 जुलाई को पीड़िता के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. बच्ची का शव मौके पर ही पड़ा मिला था, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें अब दुष्कर्म और हत्या की अन्य प्रासंगिक धाराएं जोड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.