चैतन्य की याचिका पर ईडी को नोटिस, 26 तक मांगा जवाब
रायपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है.
चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी है. इस मामले में आज सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई.
चैतन्य बघेल के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके मुवक्किल को बुखार है. उसे जेल में पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है.
कोर्ट ने इस संदर्भ में जेल अधीक्षक को जरूरी दिशा निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधा मिलना सुनिश्चित करें.
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चैतन्य के वकील को निचली अदालत में आवेदन करने के निर्देश दिए.
ज्ञात हो कि चैतन्य बघेल पिछले 24 दिनों से जेल में बंद हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है.
चैतन्य बघेल पर आरोप है कि शराब घोटाले में उन्हें कथित रूप से 16.70 करोड़ रुपये मिले हैं. उसे अपनी रियल एस्टेट कंपनियों के ज़रिए वैध दिखाने की कोशिश की है.
इससे पहले चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. वहां राहत नहीं मिली थी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी के मामलों को लेकर हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी.