कार की टक्कर से 4 लोगों की जान लेने वाले को 20 साल की सजा
पेंड्रा । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक सड़क हादसे के दोषी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में आरोपी को कुल 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला ग्राम सेंवरा के पास हुए उस दर्दनाक एक्सीडेंट को लेकर आया है, जिसमें 4 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी. अदालत ने माना कि आरोपी शराब के नशे में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह दुखद घटना घटी.
यह गंभीर दुर्घटना पिछले साल 15 जून 2025 की रात को घटित हुई थी. कुछ ग्रामीण ग्राम महोरा से एक दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान सेंवरा में एक किराना दुकान के समीप तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी.
इस टक्कर में भूपेन्द्र सिंह मरावी, रामअवतार उदय, गंगाराम गंधर्व और शानू केवट गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिन्होंने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया.
न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने चश्मदीद गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और जांच अधिकारियों द्वारा जुटाए गए पुख्ता सबूत पेश किए. सभी साक्ष्यों और गवाहों के मद्देनजर अदालत ने मरवाही निवासी कार चालक को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 के तहत दोषी ठहराया.
कोर्ट ने प्रत्येक मृतक के मामले में दोषी को पांच-पांच साल की जेल और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी. विशेष आदेश के तहत ये सभी सजाएं एक के बाद एक प्रभावी होंगी, जिसके चलते दोषी को कुल 20 साल जेल में बिताने होंगे.