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कोविड वॉरियर्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: NHM भर्ती में 10 बोनस अंक देने के आदेश

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22 अग. 2026, 03:20 PM 2 मिनट में पढ़ें 1

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) भर्ती 2026-27 के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने कोविड-19 महामारी के दौरान सिविल अस्पताल खैरागढ़ में अपनी स्वयंसेवी सेवाएं देने वाली अभ्यर्थी योगेश्वरी को भर्ती प्रक्रिया में 10 बोनस अंक देने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. 


इसके साथ ही कोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बोनस अंक जोड़ने के बाद यदि अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता और मेरिट सूची में स्थान बनाती है, तो चयन प्रक्रिया में उनकी उम्मीदवारी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए.


यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा कोविड काल में 22 मार्च 2020 से 10 फरवरी 2022 तक दी गई सेवाओं के आधार पर बोनस अंकों की मांग से जुड़ा है. चयन प्रक्रिया के दौरान आपत्ति निवारण सूची में अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं दिए गए थे. 


शासन का पक्ष था कि विज्ञापन की शर्त के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम जिला स्तरीय अधिकारी से जारी होना चाहिए था, जबकि अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र खंड चिकित्सा अधिकारी (BMO) द्वारा जारी किया गया था.


हालांकि सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र पर 21 अगस्त 2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के हस्ताक्षर मौजूद थे और 8 अगस्त 2026 को पत्र जारी कर इसकी पुष्टि भी की गई थी. इस आधार पर उच्च न्यायालय ने जिला स्तरीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होने की शर्त को पूरा माना और याचिकाकर्ता को 10 बोनस अंक पाने का हकदार ठहराया.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP