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जशपुर: काम की नसीहत देने पर पिता को उतारा मौत के घाट

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20 जुल. 2026, 05:35 AM 3 मिनट में पढ़ें 1

पिता का हत्यारा-जशपुर
पिता का हत्यारा-जशपुर

जशपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में नारायणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कलिया में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी बेटा शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा था और जब पिता ने उसे जिंदगी में कुछ काम-धंधा करने की नसीहत दी, तो वह इस कदर भड़क गया कि उसने अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया. 


पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.


इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक के छोटे बेटे अजय कुमार नाग ने नारायणपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह 16 जुलाई को अपने परिवार और बच्चों के साथ खेतों में काम करने गया हुआ था. घर पर सिर्फ उसके बुजुर्ग पिता बंधु नाग (52 वर्ष), मां और बड़ा भाई पूना राम नाग (35 वर्ष) मौजूद थे. 


शाम के वक्त अचानक अजय को सूचना मिली कि उसके बड़े भाई पूना राम ने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया है. जब अजय बदहवास हालत में घर लौटा, तो उसने अपने पिता का लहूलुहान शव आंगन में पड़ा हुआ देखा.


घटना की चश्मदीद मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि पूना राम शराब पीने का आदी था और घटना के वक्त भी वह भारी नशे में था. जब पिता बंधु नाग ने उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कोई कामकाज ढूंढने की सलाह दी, तो वह अपना आपा खो बैठा. गुस्से में आकर उसने आंगन में रखी लकड़ी की भारी फाड़ी (टुकड़ा) उठाई और पिता के सिर तथा कनपटी पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. 

चोट इतनी गंभीर थी कि बंधु नाग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.


वारदात की खबर मिलते ही नारायणपुर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. इसके बाद संदेही पूना राम नाग को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने गुस्से में आकर पिता की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया. 


पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई लकड़ी की फाड़ी को भी बरामद कर जब्त कर लिया है.


इस सनसनीखेज मामले की पुष्टि करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि पिता की हत्या के आरोपी बेटे को बिना किसी देरी के गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है और उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. पुलिस मामले की आगे की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP