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चरित्र शंका में पत्नी की जान लेने वाले पति को आजीवन कारावास

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18 मार्च 2026, 12:52 AM 2 मिनट में पढ़ें 1

हत्या
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दुर्ग । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के भिलाई के सुंदर नगर में घटित एक हृदयविदारक हत्याकांड में सत्र न्यायालय ने अपना कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी पति को उम्रकैद की सजा दी है. सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि किसी के चरित्र पर संदेह करना उसकी हत्या करने का आधार या औचित्य नहीं हो सकता.


यह घटना 1 दिसंबर 2023 की है, जब आरोपी राजेश कुमार उर्फ राजू ने अपनी पत्नी मंशा देवी के साथ विवाद के बाद उनकी हत्या कर दी थी. 


अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना वाले दिन राजेश अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौटा था, लेकिन पत्नी को घर पर न पाकर वह आक्रोशित हो गया. उसे पत्नी की चप्पलें पड़ोसी के घर के पास मिलीं, जिससे उसका संदेह और गहरा गया. 


जब मंशा देवी घर लौटी, तो आरोपी ने उनके साथ हिंसक मारपीट की और गला दबाने के साथ ही उनका सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उनकी मौत हो गई.


अदालत में पेश साक्ष्यों में सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से मिली टूटी चूड़ियां और कपड़ों पर मौजूद खून के निशान आरोपी के खिलाफ सबसे अहम सबूत साबित हुए. यद्यपि बचाव पक्ष ने इसे आरोपी का पहला अपराध बताते हुए सजा में रियायत देने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए ठुकरा दिया और उसे जीवनभर जेल की सजा सुनाई.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP