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GST- किसके दाम घटे, किसके बढ़े?

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03 सित. 2025, 07:17 PM 3 मिनट में पढ़ें 3

जीएसटी
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नई दिल्ली । डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जीएसटी संरचना में बदलाव को जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है. बुधवार को काउंसिल की पहली बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए जीएसटी दरों की घोषणा की. अब से जीएसटी दो दरों पर लागू होगा- 5% और 18%. 12% और 28% की दरों को हटा दिया गया है. कुछ उत्पादों को 40% दर की विशेष सूची में रखा गया है. आगामी 22 सितंबर से नई दरों पर जीएसटी लागू किया जाएगा. नई व्यवस्था में किन उत्पादों के दाम बढ़े? और सस्ते क्या हुए?


दाम घटे किनके


*दूध, पनीर, चीज, रोटी, ब्रेड पर 5% जीएसटी था, इसे वापस ले लिया गया है.

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*कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, तेल, चीज और सभी डेयरी उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. यही दर बादाम, खजूर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम और अन्य फलों पर लागू होगी.


*मांस, सॉसेज, संरक्षित या पका हुआ मांस, मछली, चीनी, पास्ता, नूडल्स, स्पेगेटी और विभिन्न सब्जियों के दाम घटेंगे. जीएसटी इन पर 12% से घटकर 5% होगा.


*जैम, जेली, मशरूम, नारियल पानी, खमीर, सरसों, सोयाबीन, भुजिया और 20 लीटर की पानी की बोतल पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है.


*शहद, मिश्री, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, केक, पेस्ट्री, सूप, आइसक्रीम, जिलेटिन पर जीएसटी घटाया गया है. पहले इन पर 18% जीएसटी था, अब 5% होगा.


*इसके अलावा, सभी जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह वापस ले लिया गया है.


*बीड़ी के दाम घटेंगे. बीड़ी के पत्तों पर 18% से जीएसटी घटकर 5% होगा. बीड़ी पर 28% से घटकर 18% जीएसटी होगा.


*सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया पर जीएसटी 5% पर लाया जा रहा है.


*टीवी, एसी, छोटी कारें, 350 सीसी से नीचे की बाइक के दाम घटेंगे. अब इन पर 18% जीएसटी लिया जाएगा.


दाम बढ़े किनके


*लग्जरी कारें, मोटरसाइकिल, प्राइवेट जेट, रेसिंग कार पर 40% जीएसटी लगाया गया है.


*पान मसाला, अतिरिक्त चीनी मिश्रित पेय, कार्बोनेटेड पेय के दाम बढ़ेंगे. 28% से जीएसटी बढ़कर 40% होगा.


*सिगरेट, चुरुट और सभी तंबाकू उत्पादों पर 40% दर से जीएसटी लिया जाएगा.


*कोयले के दाम बढ़ेंगे. कोयले पर जीएसटी 5% से बढ़कर 18% होगा.


 चिकित्सा सस्ती होगी


*3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है और कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है.


*अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.


*चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले कई चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.


*कई चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.


बीमा सस्ती


*सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे वे टर्म लाइफ, यूएलआईपी या एंडोमेंट पॉलिसी हों, और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके.


*सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी सहित) और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP