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GST में व्यापक सुधार: दो स्लैब 5% और 18%, सिन गुड्स पर 40% कर

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03 सित. 2025, 06:50 PM 3 मिनट में पढ़ें 1

निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली । डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद एक प्रेस ब्रीफिंग में घोषणा की कि माल और सेवा कर (जीएसटी) की दरों में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है. जीएसटी स्लैब को अब केवल दो दरों - 5% और 18% - तक सीमित कर दिया गया है, जो 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे.


आम आदमी पर केंद्रित सुधार

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सीतारमण ने कहा कि ये सुधार आम आदमी और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर किए गए हैं. रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इसके अलावा, मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, फीडिंग बोतल, बेबी नैपकिन, क्लिनिकल डायपर, और सिलाई मशीनों और उनके पुर्जों पर कर को 12% से घटाकर 5% किया गया है.


भारतीय ब्रेड पर शून्य कर


वित्त मंत्री ने बताया कि सभी भारतीय ब्रेड, जैसे रोटी और पराठा, पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. उन्होंने कहा, "रोटी, पराठा या कोई अन्य भारतीय ब्रेड हो, इन पर अब शून्य दर लागू होगी."


28% से 18% तक की कमी


एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच से बड़े टीवी (एलईडी और एलसीडी), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कारें, और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें अब 28% के बजाय 18% कर स्लैब में आएंगी. इसके अलावा, माल परिवहन के लिए मोटर वाहनों पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.


ऑटोमोबाइल क्षेत्र में राहत


छोटी पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारें भी सस्ती होंगी. 1200 सीसी और 4000 मिमी से कम की पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है. इसी तरह, 1500 सीसी और 4000 मिमी से कम की डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी कर को 28% से 18% किया गया है. थ्री-व्हीलर और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें भी 18% स्लैब में शामिल की गई हैं.


सिन और लग्जरी गुड्स पर 40% कर


"सिन" और लग्जरी सामानों पर 40% जीएसटी स्लैब लागू होगा. इसमें तंबाकू (बीड़ी और गुटखा सहित), पान मसाला, चीनी-आधारित और गैसयुक्त पेय, और अन्य लग्जरी सामान जैसे लग्जरी कारें, प्रीमियम परिधान, और बिजनेस-क्लास हवाई यात्रा शामिल हैं.


किसानों को लाभ


किसानों को भी इन सुधारों से फायदा होगा. ट्रैक्टर टायर और पुर्जों, ट्रैक्टर, बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और मिट्टी की तैयारी, खेती, कटाई और थ्रेशिंग मशीनों पर जीएसटी को 12% या 18% से घटाकर 5% किया गया है.


पीएम मोदी की घोषणा का पालन


यह सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस की उस घोषणा का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने दीवाली तक जीएसटी में बड़े सुधारों का वादा किया था.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP