टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ख़िलाफ़ छत्तीसगढ़ में एफआईआर
रायपुर | संवाददाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अधिकारियों ने रविवार को इसकी पुष्टि की.
यह मामला रायपुर के माना थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है. भाजपा के स्थानीय प्रवक्ता गोपाल सामंतो ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और धारा 197 के तहत एफआईआर दर्ज की है.
धारा 196 धर्म, जाति, भाषा, जन्मस्थान, निवास आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है. वहीं धारा 197, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों या दावों पर लागू होती है.
गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले में गुरुवार को एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की. आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि अमित शाह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने में विफल रहे हैं और इसके लिए उनका सिर काट देना चाहिए.
इस कथित टिप्पणी के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई और भाजपा नेताओं ने इसे राष्ट्रविरोधी मानसिकता का परिचायक बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया थी.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महुआ मोइत्रा की कथित टिप्पणी को “घृणित और अस्वीकार्य” बताया था.
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी मोइत्रा पर निशाना साधते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. भाजपा का कहना है कि ऐसे बयान न केवल राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ हैं बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और सामाजिक सौहार्द पर भी चोट पहुँचाते हैं.
अब रायपुर में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.