जांजगीर-चांपा डबल मर्डर में दोषियों को मिली ट्रिपल उम्रकैद की सजा
जांजगीर । डेस्क: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के बहुचर्चित सिवनी शराब दुकान हत्याकांड में दोषियों को सजा सुना दी गई है. प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने लूट और दोहरे हत्याकांड के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी शिवशंकर चौहान उर्फ मुन्ना को चार बार आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.
वहीं, इस जघन्य अपराध में उसका साथ देने वाले दो अन्य दोषियों, कृष्णा सहिस और मंगली बाई उर्फ माला, को तीन-तीन बार उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने सभी दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है.
यह मामला नवंबर 2023 का है, जब आरोपियों ने लूट की नीयत से सिवनी स्थित देशी शराब दुकान पर धावा बोला था. वहां तैनात सुरक्षा गार्ड यदुनंदन पटेल और जयकुमार सूर्यवंशी ने जब विरोध किया, तो आरोपियों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी.
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इस सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश किया था. लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर की दलीलों और ठोस गवाहों के आधार पर अदालत ने इसे गंभीर अपराध माना.
सजा का विवरण देते हुए न्यायालय ने मुख्य आरोपी को आईपीसी की धारा 302, 397 और 460 के तहत अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. इस फैसले ने कानून व्यवस्था पर जनता के विश्वास को और सुदृढ़ किया है.