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छत्तीसगढ़ SIR: 5 लाख वोटर गायब, 6.4 लाख मृत नाम हटे

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20 दिस. 2025, 02:04 PM 3 मिनट में पढ़ें 1

SIR 2026 Chhattisgarh
SIR 2026 Chhattisgarh

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में विशेष गहन संशोधन (SIR) के तहत घर-घर सत्यापन अभियान के पूरा होने के बाद मतदाता सूची में बड़े बदलाव सामने आए हैं. अधिकारियों के अनुसार, राज्य की 2.12 करोड़ से अधिक वोटरों वाली सूची में करीब 5 लाख नाम गायब पाए गए, जबकि 6.4 लाख से ज्यादा मृत वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं. यह अभियान 4 नवंबर से 19 दिसंबर तक चला, जिसमें 27.50 लाख नामों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी.


विशेष गहन संशोधन के दौरान मिले प्रमुख आंकड़ों में 14.26 लाख वोटरों के स्थानांतरित होने, 1.71 लाख डुप्लिकेट नामों की पहचान और 4.98 लाख गायब वोटरों का उल्लेख है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी. 

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इसके बाद 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी. सुनवाई और नोटिस प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक चलेगी, जबकि अंतिम सूची 21 फरवरी 2026 को चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद प्रकाशित होगी.


SIR अभियान के मुख्य निष्कर्ष


घर-घर सर्वेक्षण चरण: 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक चला, जो 19 दिसंबर को पूरा हुआ.

असत्यापित नाम: 27,50,822 नामों का सत्यापन नहीं हो सका.

मृत वोटर: 6,40,115 नाम हटाए गए.

स्थानांतरित वोटर: 14,26,212 वोटर अन्य स्थानों पर चले गए.

डुप्लिकेट एंट्री: 1,71,212 दोहरी प्रविष्टियां पाई गईं.

गायब वोटर: 4,98,291 नाम सूची से अनुपस्थित.


दावे-आपत्ति प्रक्रिया: कैसे करें फाइल?


चुनाव आयोग के नियमों के तहत, यदि ड्राफ्ट सूची में आपका नाम न हो या कोई त्रुटि हो, तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास दावा या आपत्ति दर्ज कराएं. यदि जन्म तिथि या स्थान की जानकारी पुरानी SIR सूची से मेल न खाए, तो ERO नोटिस जारी करेगा. आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे:


1 जुलाई 1987 से पहले जन्म: जन्म तिथि और स्थान का प्रमाण.

1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म: आयोग द्वारा मान्य दस्तावेज.

2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म: जन्म प्रमाण-पत्र या अन्य स्वीकृत दस्तावेज.

विदेशी मूल के माता-पिता: पासपोर्ट और वीजा की कॉपी.

विदेश में जन्म: भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र.

प्राकृतिककरण: नागरिकता प्रमाण-पत्र.


छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि 23 दिसंबर से ड्राफ्ट सूची की जांच करें. यह सूची सभी पोलिंग स्टेशनों, अधिसूचित स्थानों और CEO छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाएगी.


यह संशोधन राज्य में स्वच्छ और अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो आगामी चुनावों की पारदर्शिता बढ़ाएगा. अधिक जानकारी के लिए CEO छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट देखें.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP