रवि, 18 अक्टू. 2026

CGKhabar

सरगुजा: घूसखोर बीईओ क्लर्क को 3 साल की जेल

C

CG Khabar

10 अप्रै. 2026, 01:43 PM 1 मिनट में पढ़ें 2

जेल
जेल

अंबिकापुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (BEO) के एक क्लर्क को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला साल 2020 का है, जब एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आरोपी क्लर्क प्रमोद गुप्ता को एक रिटायर्ड हेडमास्टर से ₹10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.


पूरा मामला मिडिल स्कूल घोगरा से सेवानिवृत्त हुए प्रधान पाठक बरनवास मिंज के बकाया भुगतान से जुड़ा है. 

विज्ञापन


सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सातवें वेतनमान के एरियर सहित लगभग ₹7 लाख की राशि लंबित थी. 


इस फाइल को आगे बढ़ाने और ट्रेजरी ऑफिस भेजने के बदले में क्लर्क प्रमोद गुप्ता ने रिश्वत की मांग की थी. पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाया और 30 दिसंबर 2020 को आरोपी को घूस की रकम के साथ दबोच लिया.


विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ममता पटेल की अदालत ने अभियोजन पक्ष के सबूतों और गवाहों के आधार पर प्रमोद गुप्ता को दोषी करार दिया. 


कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की जेल के साथ ₹5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी.

यह खबर शेयर करें: WhatsApp Facebook
CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP