छत्तीसगढ़ में होली के दिन खुलेंगी शराब दुकानें
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए होली को शुष्क दिवस (Dry Day) की सूची से हटा दिया है. अब राज्य में होली के त्यौहार पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित नहीं रहेगी. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी नए नियमों के तहत, सरकार ने वार्षिक ड्राई डे की संख्या को सात से घटाकर केवल चार कर दिया है.
अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से त्यौहारों के दौरान होने वाली शराब की कालाबाजारी और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
नई नीति के अनुसार, अब प्रदेश में शराब की दुकानें केवल गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गांधी जयंती (2 अक्टूबर) और बाबा गुरु घासीदास जयंती (18 दिसंबर) को ही बंद रहेंगी.
पूर्व में लागू होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी की पुण्यतिथि) जैसे ड्राई डे अब समाप्त कर दिए गए हैं. प्रशासन का तर्क है कि मांग अधिक होने पर दुकानें बंद रहने से अवैध बिक्री बढ़ जाती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए विनियमित बिक्री एक बेहतर विकल्प है.
हालांकि, इस नीतिगत बदलाव पर पहले भी विवाद हो चुका है. विशेष रूप से 30 जनवरी को दुकानें खुली रखने पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया था. इसके बावजूद, सरकार ने राजस्व प्रबंधन और व्यावहारिक प्रवर्तन का हवाला देते हुए इस नई सूची को अंतिम रूप दिया है.
आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे त्यौहारों के दौरान लाइसेंस नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो.