चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 18 अगस्त तक बढ़ी
रायपुर । संवाददाता: रायपुर की एक अदालत ने सोमवार (4 अगस्त) को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत को 18 अगस्त तक बढ़ा दिया. यह मामला राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है.
चैतन्य के वकील फैसल रिजवी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य की 14 दिन की पिछली न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद 14 दिन की और हिरासत की मांग की थी.
इसके बाद, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की अदालत ने उनकी हिरासत को 18 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया.
ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य को डुर्ग जिले के भिलाई में उनके पिता के साथ साझा आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी ने दावा किया था कि चैतन्य ने शराब घोटाले से उत्पन्न 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की "अपराध की आय" को संभाला और 16.7 करोड़ रुपये का उपयोग अपनी रियल एस्टेट परियोजना के लिये किया.