चैतन्य बघेल की विशेष अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर जिला न्यायालय की विशेष अदालत से तगड़ा झटका लगा है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया.
इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी थी. चैतन्य के वकीलों ने दलील दी थी कि सह-आरोपी पप्पू बंसल के बयान के आधार पर उनकी गिरफ्तारी अनुचित है, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया.
सुनवाई 19 सितंबर को तय थी, लेकिन इसे 22 सितंबर तक टाल दिया गया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार चैतन्य की जमानत याचिका पर विशेष कोर्ट में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया.
सूत्रों के मुताबिक, याचिका खारिज होने के बाद आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने चैतन्य की गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज कर दी है. ईओडब्ल्यू ने पहले ही उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है.
चैतन्य ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर हाईकोर्ट जाने को कहा गया था.
हाईकोर्ट ने भी 25 अगस्त को उनकी याचिका खारिज करते हुए नए सिरे से आवेदन दाखिल करने की सलाह दी थी. इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी तनातनी भी तेज हो गई है.