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सर्विस चार्ज वसूलने वाले 41 रेस्टोरेंट्स पर CCPA की बड़ी कार्रवाई

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19 जुल. 2026, 05:27 PM 2 मिनट में पढ़ें 1

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नई दिल्ली । डेस्क: देश भर के रेस्टोरेंट्स में खाने-पीने के बिल पर जबरन सर्विस चार्ज जोड़ने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इस मामले में खुद संज्ञान लेते हुए देश भर के 41 नामी रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है. 


उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए साफ किया है कि सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसे ग्राहकों की मर्जी के बिना बिल में जोड़ना उपभोक्ता अधिकारों का खुला उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार है.


केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वाले इन रेस्टोरेंट्स को तत्काल प्रभाव से बिल में ऑटोमैटिक तरीके से सर्विस चार्ज जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर मिलीं सैकड़ों शिकायतों के आधार पर यह जांच और कार्रवाई की गई है. 


इस कार्रवाई की जद में आए प्रमुख रेस्टोरेंट्स में 'चायोस' (सनशाइन टीहाउस प्राइवेट लिमिटेड) शामिल है, जिस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही, कंपनी को प्रभावित ग्राहकों के पैसे वापस करने और अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में किसी भी आउटलेट पर यह चार्ज अपने आप न जुड़े. 


इसके अलावा पटना के कैफे ब्लू बॉटल, चाइना गेट रेस्टोरेंट, बारबेक्यू नेशन (फिएस्टा बारबेक्यू नेशन), अहमदाबाद के फू रेस्टोरेंट, एलऑपेरा फ्रेंच बेकरी और जोरो नाइट क्लब जैसी मशहूर जगहों के खिलाफ भी अंतिम आदेश पारित किए जा चुके हैं.


जांच अधिकारियों ने पाया कि ये रेस्टोरेंट ग्राहकों की स्पष्ट सहमति के बिना ही उनके बिल में सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) और साल 2022 के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण दिशानिर्देशों का सीधा उल्लंघन है. 


मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अन्य रेस्टोरेंट्स के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. 


दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले फैसले ने भी इस कार्रवाई को मजबूती दी है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि रेस्टोरेंट्स द्वारा वसूले जाने वाले अनिवार्य सर्विस चार्ज का कोई कानूनी आधार नहीं है और सभी को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के नियमों का पालन करना ही होगा. 


सरकार ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई रेस्टोरेंट जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है, तो वे टोल-फ्री नंबर 1915 या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए तुरंत शिकायत दर्ज कराएं.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP