सावधान: 5 चालान पर 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द
नई दिल्ली । डेस्क: सड़क पर बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले आदती चालकों पर लगाम लगाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है. मोटर वाहन नियमों में किए गए नए संशोधन के अनुसार, अब यदि कोई व्यक्ति एक साल के भीतर पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) तीन महीने के लिए निलंबित या रद्द किया जा सकता है.
यह नया नियम 1 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा और इसमें हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना और रेड लाइट जंप करने जैसे अपराध भी शामिल किए गए हैं. आरटीओ के पास लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार होगा, हालांकि कार्रवाई से पहले लाइसेंस धारक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा.
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यातायात अपराधों की गणना केवल एक वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और पुराने अपराधों को अगले वर्ष में नहीं जोड़ा जाएगा. अब तक केवल 24 गंभीर स्थितियों (जैसे वाहन चोरी या ओवरलोडिंग) में ही लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान था, लेकिन अब सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन भी इस दायरे में आएंगे.
साथ ही, ई-चालान मिलने के 45 दिनों के भीतर उल्लंघनकर्ता को जुर्माना भरना होगा या उसे चुनौती देनी होगी. ऐसा न करने पर इसे अपराध की स्वीकृति मान लिया जाएगा.