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अंबिकापुर: नशा तस्करी में महिला समेत दो को 15-15 साल की सजा

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28 फ़र. 2026, 04:53 AM 1 मिनट में पढ़ें 1

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अंबिकापुर । संवाददाता: नशीली दवाओं के काले कारोबार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अंबिकापुर की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के मामले में एक महिला और उसके सहयोगी को दोषी करार देते हुए 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा दी है. 


जेल के साथ-साथ कोर्ट ने दोनों पर कुल तीन लाख रुपये (डेढ़-डेढ़ लाख रुपये प्रति व्यक्ति) का आर्थिक दंड भी लगाया है.


अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी करने वाले लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई 8 सितंबर 2024 को हुई थी. 


गांधीनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अजिरमा साप्ताहिक बाजार के पास नशीले पदार्थों की खेप आने वाली है. पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर सुभाषनगर निवासी गायत्री सिंह और उसके साथी को दबोच लिया. 


गहन तलाशी में उनके पास से भारी मात्रा में नशीली दवाओं का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें 10,512 प्रतिबंधित टैबलेट और 200 नशीले इंजेक्शन शामिल थे. लंबी अदालती कार्यवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इसे समाज के लिए गंभीर अपराध मानते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP