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SC का निर्देश: वैक्सीन से नुकसान पर केंद्र लाए 'नो-फॉल्ट' मुआवजा स्कीम

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10 मार्च 2026, 08:39 AM 1 मिनट में पढ़ें 1

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद होने वाले गंभीर प्रतिकूल प्रभावों के मामलों के लिए एक 'नो-फॉल्ट' मुआवजा नीति तैयार की जाए. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद दो महिलाओं की मृत्यु हो गई थी.


अदालत ने स्पष्ट किया कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं की वैज्ञानिक जांच के लिए वर्तमान में मौजूद निगरानी तंत्र जारी रहेगा और इसके लिए किसी अलग विशेषज्ञ निकाय के गठन की आवश्यकता नहीं है. 

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पीठ ने यह भी साफ किया कि नई नीति का निर्माण भारत सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अपनी गलती या दायित्व की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाएगा. साथ ही, यह फैसला पीड़ितों को कानून के तहत उपलब्ध अन्य कानूनी उपचारों का लाभ उठाने से भी नहीं रोकेगा.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP