बॉम्बे हाईकोर्ट से अभिनेता इमरान खान को राहत, 2 नवंबर तक भारत छोड़ने के नोटिस पर लगी रोक
विरोध प्रदर्शन मामले में मुंबई पुलिस के 'भारत छोड़ो' नोटिस के खिलाफ अभिनेता इमरान खान की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 नवंबर तक दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है.
मुंबई । डेस्क: मुंबई पुलिस द्वारा अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए जारी किए गए नोटिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में यह आश्वासन दिया गया है कि मामले की अगली सुनवाई, यानी 2 नवंबर तक अभिनेता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मामले को आगे टालने का अनुरोध किया, तो अभिनेता के वकील वेंकटेश ढोंड ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि नोटिस के अनुसार इमरान खान को बुधवार तक देश छोड़ना था. इस पर केंद्र सरकार की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसके बाद पीठ ने सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी.
43 वर्षीय अभिनेता इमरान खान को 10 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था. इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस थमा दिया था.
इमरान खान ने इस नोटिस को 'गैर-कानूनी, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण' बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अपनी याचिका में खान ने स्पष्ट किया है कि उनका उस प्रदर्शन या उसके आयोजकों से कोई लेना-देना नहीं था और उन्हें सार्वजनिक हस्ती होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है.
नोटिस के साथ-साथ विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने भी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) दर्जा रद्द क्यों न किया जाए. फिलहाल अदालत के इस रुख से इमरान खान को अस्थायी राहत मिल गई है.