रेलवे टिकट नियम बदले: अब चार्ट बनने से पहले ही रद्द होगी रिफंड की सुविधा
नई दिल्ली । डेस्क: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पहल की शुरुआत की है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को नई दिल्ली में घोषणा की कि अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट रद्द कराने पर रिफंड मिल सकेगा, उसके बाद कोई पैसा वापस नहीं दिया जाएगा.
नए नियमों के तहत अब रिजर्वेशन चार्ट भी रवानगी से 9 से 18 घंटे पहले तैयार कर लिए जाएंगे, जो पहले महज 4 घंटे पहले बनते थे. इसके अलावा, तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए अब बुकिंग के समय आधार-आधारित ओटीपी (OTP) सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है.
कैंसिलेशन शुल्क की व्यवस्था को भी तीन श्रेणियों में बांटा गया है. यदि यात्री यात्रा से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो केवल फ्लैट चार्ज कटेगा. 72 से 24 घंटे के बीच रद्द करने पर 25% और 24 से 8 घंटे के बीच रद्द करने पर 50% किराया काटा जाएगा.
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अब देश के किसी भी स्टेशन से काउंटर टिकट रद्द करने की छूट दी है और ई-टिकट के लिए टीडीआर (TDR) भरने की प्रक्रिया खत्म कर दी है. साथ ही, अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे और अपनी क्लास भी अपग्रेड करा सकेंगे, जिससे अंतिम समय में यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी.