तेलंगाना में काम के घंटे तय
नई दिल्ली । डेस्क: तेलंगाना सरकार ने कामकाज के घंटों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो राज्य में व्यावसायिक इकाइयों पर लागू होगा. इस नये नियम के तहत, उद्योगों और कारखानों में प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक काम नहीं किया जा सकेगा, जबकि साप्ताहिक कामकाजी घंटों की अधिकतम सीमा 48 घंटे निर्धारित की गई है.
यह बदलाव तेलंगाना दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किया गया है और इसका उद्देश्य राज्य में कारोबार को और सुगम बनाना है.
श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कारखाना विभाग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, व्यावसायिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को 10 घंटे से अधिक की दैनिक शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं होगी. इसके अतिरिक्त, यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय से अधिक काम करता है, तो उसे ओवरटाइम का भुगतान किया जायेगा.
हालांकि, ओवरटाइम सहित किसी भी कर्मचारी को एक दिन में 12 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होगी.
नये नियमों में कर्मचारियों के लिये आराम का समय भी सुनिश्चित किया गया है. हर 6 घंटे की शिफ्ट के बाद कर्मचारियों को कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देना अनिवार्य होगा. यह प्रावधान कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर लागू किया गया है.
यह नया नियम 8 जुलाई 2025 से पूरे तेलंगाना में लागू होगा. यह आदेश केवल व्यावसायिक इकाइयों, जैसे कि कारखानों और उद्योगों, पर लागू होगा.
पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में कामकाजी घंटों को लेकर चर्चा चल रही थी.
इसी बीच, तेलंगाना सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुये यह नया नियम लागू किया है, जो उद्योगों और कर्मचारियों दोनों के लिये संतुलित कार्य वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.