महादेव सट्टा घोटाला, केडिया की जमानत याचिका खारिज
महादेव सट्टा ऐप घोटाले में केडिया की जमानत याचिका खारिज
बिलासपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप घोटाले के आरोपी शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि आरोपी केडिया की घोटाले में अहम भूमिका है. महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटरों में से वह एक है. मुख्य आरोपी विकास छापरिया से उसका सीधा संबंध है.
आरोपी गोविंद केडिया ने अपने अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी.
जिस पर 24 जुलाई को सुनवाई होने के बाद जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर 5 अगस्त को फैसला सुनाते हुए आदेश जारी किया गया.
आरोपी ने ईडी पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया था. साथ ही यह भी कहा था कि ईडी ने केवल आरोपियों के बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाया है. उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है. इसलिए राहत देने की मांग की थी.
इसके जवाब में ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडे ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप घोटाले में गोविंद केडिया ने अहम भूमिका निभाई है. उसने सट्टा ऐप के जरिए काले धन को वैध बनाने में अहम भूमिका निभाई है.
दरअसल, 7 दिसंबर 2024 को ईडी ने केडिया को रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे रिमांड पर भेजा गया था.