शराब घोटालाः चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ी
रायपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड अवधि को स्पेशल कोर्ट ने एक दिन के लिए बढ़ा दी है. ईडी ने कोर्ट से पांच दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन आज कोर्ट में ईडी के आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी. ईडी के आवेदन पर कल यानी 19 अगस्त को सुनवाई होगी.
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड सोमवार को समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया गया.
पिछली सुनवाई 4 अगस्त को हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाते हुए 18 अगस्त तक कर दिया था.
चैतन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी.
याचिका में चैतन्य ने कहा था कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था.
इसके बाद उन्होंने बिलासपुर हाई कोर्ट में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगाई. जिस पर 12 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी.
हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है. चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 जुलाई को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था.
आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं. उक्त रकम को उसने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की है. साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है.