कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज
रायपुर | संवाददाताः छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका को ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने न्यायिक रिमांड को आगे बढ़ाते हुए लखमा को 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी.
कवासी लखमा के वकील को मालूम था कि ईडी न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है. साथ ही ईओडब्ल्यू भी कार्रवाई कर सकती है, जिसे देखते हुए पहले ही अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी.
कवासी लखमा 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर थे. 4 फरवरी को रिमांड अवधि पूरी होने पर कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया जाना था.
लेकिन सुरक्षा बल की कमी होने के कारण उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई.
कोर्ट ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया था. आज मामले में फैसला सुनाया गया.
कवासी लखमा के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कवासी विधायक हैं.
गिरफ्तारी से पहले सरकार की मंजूरी लेनी थी. बिना सरकारी अनुमति के पुलिस कार्रवाई कर रही है.
वहीं अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कवासी लखमा मंत्री होते हुए भी विभाग में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया.
मामले की जांच चल रही है. इसे देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए.
साथ ही 14 दिनों की न्यायिक रिमांड को और बढ़ाने का अनुरोध किया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर जमानत याचिका खारिज कर रिमांड अवधि को बढ़ा दिया.