इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल
रावलपिंडी । डेस्क: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शनिवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थित एक विशेष जवाबदेही अदालत ने 'तोशाखाना-2' भ्रष्टाचार मामले में दोनों को 17-17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
यह मामला 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले कीमती उपहारों, जिनमें महंगे गहने और घड़ियाँ शामिल थीं, को धोखाधड़ी से अपने पास रखने से जुड़ा है.
विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने अपने फैसले में दोनों पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने के नाते सजा में कुछ नरमी बरतने की बात कही, हालांकि उन्हें आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन उपहारों का वास्तविक मूल्य लगभग 7 करोड़ रुपये था, लेकिन उन्हें मात्र 58-59 लाख रुपये के कम मूल्यांकन पर हासिल करने का प्रयास किया गया.
फिलहाल इमरान खान और बुशरा बीबी अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पहले से ही जेल में सजा काट रहे हैं.
इमरान खान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे "राजनीति से प्रेरित और मनगढ़ंत" बताया है.
अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई थी.
सजा के इस ताजा फैसले के खिलाफ अब खान का कानूनी दल उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की तैयारी कर रहा है.