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EPFO:मृत कर्मचारियों के परिजनों को अब मिलेंगे 15 लाख रुपये

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20 अग. 2025, 09:48 PM 1 मिनट में पढ़ें 3

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नई दिल्ली । डेस्क: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. संगठन ने मृत कर्मचारियों के परिजनों को मिलने वाले डेथ रिलीफ फंड की राशि को लगभग दोगुना कर दिया है. पहले यह राशि 8.8 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. 


यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है.

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EPFO भारत में कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (PF) खातों का प्रबंधन करता है. इस फैसले के तहत, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2025 के बाद होती है, तो उनके परिवार को 8.8 लाख के बजाय 15 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी. 


इस प्रस्ताव को EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र, राज्य, नियोक्ता और कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल हैं.


EPFO के 19 अगस्त 2025 के सर्कुलर के अनुसार, यह राशि स्टाफ वेलफेयर फंड से कर्मचारी के नामित या कानूनी वारिस को दी जाएगी. 


इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 से इस राशि में हर साल 5% की वृद्धि होगी, जिससे भविष्य में परिवारों को और अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP